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रेप के बाद हत्या करने वाले को फांसी की सजा

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समाचार इंडिया/ हरिद्वार।

हरिद्वार में 20 दिसंबर 2020 को नौ वर्षीय बच्ची के अपहरण के बाद दुष्कर्म और हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शनिवार को विशेष पॉक्सो न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने मुख्य अभियुक्त को फांसी तथा 1.30 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही सह अभियुक्त राजीव कुमार को साक्ष्य मिटाने का दोषी मानते हुए पांच साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जबकि तीसरे आरोपित गंभीर उर्फ गौरव को दोषमुक्त करार दिया है।

 

नवीन समाचार, हरिद्वार, 26 मार्च 2022। हरिद्वार में 20 दिसंबर 2020 को नौ वर्षीय बच्ची के अपहरण के बाद दुष्कर्म और हत्या कर दी गई थी। इस मामले में शनिवार को विशेष पॉक्सो न्यायाधीश अंजली नौलियाल ने मुख्य अभियुक्त को फांसी तथा 1.30 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। साथ ही सह अभियुक्त राजीव कुमार को साक्ष्य मिटाने का दोषी मानते हुए पांच साल कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया है। जबकि तीसरे आरोपित गंभीर उर्फ गौरव को दोषमुक्त करार दिया है। जिला शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 20 दिसंबर 2020 को नगर कोतवाली हरिद्वार निवासी नौ वर्षीय बच्ची मुख्य अभियुक्त रामतीर्थ से पतंग लेने की बात अपनी मां से कहकर घर से निकली थी। अन्य बच्चों से पूछताछ में पता चला कि रामतीर्थ बच्ची को पतंग दिलाने के बहाने अपनी फैक्ट्री में ले गया था।

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