शक्तिमान मामले में 16 को होगी सुनाई
समाचार इंडिया। नैनीताल। हाई कोर्ट ने शक्तिमान घोड़े की मौत के आरोपितों को सजा दिलाने को लेकर दायर याचिका पर न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने सरकार से 16 दिसम्बर तक यह बताने को कहा है कि सरकार ने इस मामले में क्यों अपील दाखिल की। गौरतलब है कि होशयार सिंह बिष्ट ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके जिला अदालत के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें निचली अदालत ने मसूरी के विधायक गणेश जोशी को इस मामले में दोष मुक्त कर दिया था और कहा था कि याचिकाकर्ता होशियार सिंह बिष्ट न तो शिकायतकर्ता है न ही गवाह हैं। याचिका में कहा गया है कि 2016 में विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस की लाठी से गणेश जोशी ने घोड़े की टांग पर हमला किया। बाद में घोड़े की मौत हो गयी। इस मामले में 23 अप्रैल 2016 को पुलिस ने गणेश जोशी को इस मामले में आरोपी बनाया और देहरादून के नेहरू क्लोनी थाने में मुकदमा दर्ज किया। जिसके बाद 16 मई 2016 को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इसी बीच सरकार बदली तो सरकार ने सीजेएम कोर्ट से केस वापस लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया। इसके बाद 23 सितंबर 2021 को निचली अदालत ने इस मामले में गणेश जोशी को बरी कर दिया और अपीलीय कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं माना था।