Sat. Sep 21st, 2024

सरकार के रिकवरी आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

समाचार इंडिया। नैनीताल। हाई कोर्ट ने प्रवक्ताओं से रिकवरी किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद जज मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने सरकार के रिकवरी आदेश पर रोक लगाते हुए चार सप्ताह में जवाब देने  को कहा है। मामले के अनुसार प्रवक्ता द्वारिका प्रसाद ,आशीष भटनागर व अन्य ने याचिका दायर कर कहा है कि वे 2006 में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त हुए थे। उनकी संतोषजनक सेवा के उपरांत सरकार ने सरकारी सेवक वेतन नियमावली 2016 के तहत उन्हें चयनमान वेतन दिया गया। नियमावली के नियम 13 में भी यह प्रावधान है कि जिस स्तर या लेबल से प्रवक्ताओं को चयन वेतनमान दिया जा रहा है उसमें एक वेतन वृद्धि के साथ अगले दस में एक वेतन वृद्धि के साथ दिया जाएगा। याचिका में यह भी कहा है कि सरकार के शासनादेश में एक वेतन वृद्धि दिए जाने का उल्लेख नहीं है। इन शासनादेशों के आधार पर विभाग ने उनको दी गयी चयनमान एक वेतन वृद्धि को वसूलने के आदेश जारी कर दिए गए । याचिका में यह भी कहा गया है कि चयनमान वेतन को शासनादेशों के आधार पर अतिक्रमित नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस पर रोक लगाई जाए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *