Sat. Apr 11th, 2026

बिना लाइसेंस संचालित इकाइयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई

चिंता। खाद्य सुरक्षा विभाग के अंतर्गत जिला वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में ऊपरी स्तर के अनुमोदित मिश्र की पर्यवेक्षण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में खाद्य सुरक्षा से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। अपर रिकॉर्ड्स में निर्देश दिए गए हैं कि जिले में संचालित सभी खाद्य व्यवसायियों को अनिवार्य रूप से खाद्य लाइसेंस प्राप्त करने के लिए सुनिश्चित किया जाए और बिना लाइसेंस संचालित इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त किए गए बेल्जियम और वादों को समय-समय पर धीरे-धीरे दर्ज किया जाए और उनके जल्द और प्रभावशाली सोलर प्लांट लगाए जाएं। बैठक में खाद्य सुरक्षा मानक बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया। अपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमित निरीक्षण के माध्यम से मानक का आकलन करके सुनिश्चित किया जाएगा।

इस अवसर पर सहायक आयुक्त/जिला अभिहित अधिकारी श्री अनिल मिश्रा सहित संबंधित सहायक आयुक्त/जिला अभिहित अधिकारी उपस्थित रह रहे हैं।

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