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वैकल्पिक जगह मुहैया कराने को लेकर मांगा जवाब

नैनीताल । उच्च न्यायालय ने हल्द्वानी में मंगल पडाव इलाके से हटाये गये डेढ़ दर्जन दुकानदारों के मामले में नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम से वैकल्पिक जगह मुहैया कराने को लेकर जवाब मांगा है। इस मामले में अब 6 अगस्त (मंगलवार) को सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में पीड़ित दुकानदारों की ओर से दायर अलग-अलग याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई।याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि वर्ष 2022 में नगर निगम हल्द्वानी-काठगोदाम ने एक साथ कार्यवाही कर डेढ दर्जन दुकानदारों को बाहर कर दिया और उनकी दुकानें तोड़ दी। नगर निगम की ओर से उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया और तीन दिन का नोटिस देकर चौथे दिन नगर निगम ने उनकी दुकानें तोड़ दीं जबकि 5 अन्य दुकानदारों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गयी। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह भी कहा गया कि नगर निगम की ओर से ही उन्हें फूड लाइसेंस उपलब्ध कराया गया था और वह वर्ष 1998 से वहां पर काबिज थे,इससे स्ट्रीट वेंडर एक्ट और उच्चतम न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हुआ है।इस मामले में नगर निगम कोई ठोस जवाब नहीं दे पाया है।

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