पूर्व विधायक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
समाचार इंडिया/नैनीताल। लोहाघाट के कांग्रेस विधायक खुशाल सिंह अधिकारी के निर्वाचन को रद करने की मांग करती पूर्व विधायक पूरन सिंह फर्त्याल की याचिका पर नैनीताल हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही पूर्व विधायक को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट से रोक के बाद हाई कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई छह सप्ताह बाद नियत कर दी है। लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह ने याचिका दायर कर कांग्रेस के वर्तमान विधायक अधिकारी पर नामांकन के दौरान तथ्य छिपाने का आरोप लगाते हुए उनका निर्वाचन रद करने की मांग की थी। इस मामले में हाई कोर्ट ने सरकार व पूर्व विधायक से जवाब मांगा था। विधायक अधिकारी ने याचिका के वाद बिंदुओं पर आपत्ति जताई थी, जिसका निस्तारण करते हुए कोर्ट ने पूर्व विधायक को याचिका की कमियां दूर करने का समय दिया था। इसके बाद इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से पक्षकारों के बयान दर्ज किए जा रहे थे।