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हाईकोर्ट ने याचिका की खारिज

नैनीताल। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1 अक्टूबर 1990 से पहले तदर्थ आधार पर नियुक्त एलटी ग्रेड शिक्षकों और प्रवक्ताओं की वरिष्ठता को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद के मामले में दायर याचिका को खारिज कर दिया हैं। कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि ऐसे शिक्षकों की सेवाएं 1 अक्टूबर 1990 से नियमित मानी जाएंगी और वरिष्ठता भी उसी तिथि से मिलेगी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष हुई।

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