बद्रीनाथ मन्दिर एक्ट: हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब
देहरादून।
उच्च न्यायालय ने ब्रिटिश काल के 1939 में बने श्री बद्रीनाथ मन्दिर एक्ट को हिन्दू विरोधी बताते हुए इस एक्ट में संशोधन की मांग संबंधी जनहित याचिका में सरकार व अन्य पक्षों से 8 हफ्ते के भीतर जबाव देने को कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आर.सी.खुल्बे की खंडपीठ ने रामनगर निवासी अरविंद कुमार की जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि, 1939 में ब्रिटिश सरकार ने हिन्दू धर्म की मान्यताओं को नष्ट करने के लिये श्री बद्रीनाथ मन्दिर एक्ट बनाकर उसमें कई हिन्दू विरोधी प्रावधान जोड़े, लेकिन देश की आजादी के बाद नया संविधान बन गया।संविधान के अनुच्छेद 25 व 26 में धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई, लेकिन 1939 के इस एक्ट में संविधान के मुताबिक संशोधन नहीं किया गया।