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चरस तस्करी के मामले में दोषी मां-बेटे को कारावास की सजा

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चंपावत। विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल की अदालत ने चरस तस्करी के मामले में दोषी मां-बेटे को सात-सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों पर 50-50 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न देने पर छह-छह माह अतिरिक्त जेल में बिताने होंगे। दोषी महिला को अल्मोड़ा जेल भेजा गया है जबकि दोषी युवक किसी अन्य प्रकरण में बरेली कारागार में बंद है। उस प्रकरण में जेल से छूटने या जमानत मिलने पर उसे अल्मोड़ा जेल भेजा जाएगा।

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