मसूर दाल भंडारण की सूचना उपलब्ध कराना हुआ अनिवार्य
समाचार इंडिया।डेस्क। केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से मसूर के अनिवार्य भंडारण की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए परामर्श जारी किया है। इस परामर्श के अनुसार सभी हितधारकों को प्रत्येक शुक्रवार को उपभोक्ता कार्य विभाग के भंडार सूचना पोर्टल पर अपने मसूर दाल भंडारण की सूचना उपलब्ध करानी होगी। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि यदि किसी के पास मसूर का कोई भी अघोषित भंडार पाया जाता है तो इसे जमाखोरी माना जाएगा और उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने कहा कि साप्ताहिक मूल्य समीक्षा बैठक के दौरान विभाग को मसूर की बफर खरीद को व्यापक बनाने का निर्देश दिये गये हैं। उन्होनें कहा कि इस पहल का उद्देश्य न्यूनतम समर्थन मूल्य के आसपास कीमतों पर उपलब्ध भंडार की खरीद करना है। सचिव ने कहा कि ऐसे समय में जब कनाडा से मसूर का आयात और अफ्रीकी देशों से तुअर दाल का आयात बढ़ रहा है तो कुछ व्यापारी बाजार में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इन गतिविधियों पर करीब से नजर रख रही है, जिससे त्योहारों के दौरान उचित कीमतों पर सभी दालों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।