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कनेक्शन में देरी करने पर यूपीसीएल को देना पड़ेगा मुआवजा

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समाचार इंडिया/देहरादून। राज्य में विद्युत नियामक आयोग विनियम -2022 लागू हो गया है। अब नए कनेक्शन में देरी करने, बिल में गड़बड़ी दूर न करने और शहरी क्षेत्रों में चार घंटे से अधिक बिजली गुल रहने पर यूपीसीएल को मुआवजा देना होगा। बिजली लाइन बदलने, पोल बदलने या ट्रांसफार्मर बदलने में देरी होन पर भी यूपीसीएल को मुआवजा देना होगा। आयोग ने हाई वोल्टेज से घर के टीवी, फ्रिज जैसे उपकरण फुंकने पर मुआवजा राशि को भी दस गुना बढ़ा दिया है। नियामक आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष डीपी गैरोला और सदस्य तकनीकी एमके जैन ने बताया कि इस विनियम में उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं की समय सीमा तय की गई है। साथ ही देरी पर जुर्माने और उपभोक्ताओं को मुआवजे के प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए यूपीसीएल को नौ महीने के भीतर शिकायत निस्तारण प्रक्रिया तैयार करनी होगी। इसमें कुछ सेवाओं में देरी पर तो सीधे उपभोक्ता के खाते में मुआवजे की राशि स्वतः चली जाएगी, जबकि कुछ सेवाओं के लिए उन्हें ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत करनी होगी।

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