गो पालन योजना का बढ़ाया दायरा
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से संचालित गो पालन योजना का दायरा बढ़ाया है। अब अनुसूचित जाति/जनजाति के साथ सामान्य वर्ग के पशुपालक भी योजना का लाभ ले सकेंगे। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. विशाल शर्मा ने बताया कि योजना के तहत गो/भैंस की एक यूनिट के लिए अधिकतम 60 हजार रुपये की सहायता मिलेगी। अनुसूचित जाति/जनजाति लाभार्थियों को यूनिट लागत का 90 प्रतिशत, अधिकतम 54 हजार रुपये अनुदान तथा 10 प्रतिशत यानी 6 हजार रुपये लाभार्थी अंश देना होगा। सामान्य वर्ग को 75 प्रतिशत, अधिकतम 45 हजार रुपये अनुदान तथा 25 प्रतिशत यानी 15 हजार रुपये लाभार्थी अंश देना होगा। उन्होंने बताया कि योजना का उद्देश्य पशुपालन को स्वरोजगार के रूप में बढ़ावा देकर पशुपालकों की आय एवं दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना है। लाभ निर्धारित पात्रता व शर्तों के अनुसार मिलेगा। लाभार्थियों को पशुपालन एवं डेयरी विभाग की अन्य केंद्र पोषित व राज्य पोषित योजनाओं में डुप्लीकेशन संबंधी प्रावधानों का पालन करना होगा तथा अनुदान आधार आधारित डीबीटी से दिया जाएगा। पात्र एवं इच्छुक पशुपालक योजना की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया व अन्य जानकारी के लिए निकटतम पशु चिकित्सालय अथवा पशुपालन विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
