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भंडारी की बर्खास्तगी पर हाईकोर्ट की रोक

समाचार इंडिया। नैनीताल। चमोली की जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी की बर्खास्तगी पर आज नैनीताल हाईकोर्ट  की वैकेशन कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने रजनी भंडारी की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी है। आपकों बता दे कि शासन ने 25 जनवरी को रजनी भंडारी को चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष पद से हटा दिया था। शासन ने यह कार्रवाई 2012-13 के दौरान नंदादेवी राजजात यात्रा के 60 में से 30 कार्यों के टेंडर में गड़बड़ी  के मामले में की थी। इसके बाद रजनी भण्डारी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सरकार के 25 जनवरी के निर्देश पर रोक लगाने की अपील की थी। याचिकाकर्ता की ओर से यह भी कहा गया कि वह निर्वाचित पदाधिकारी हैं और उन्हें राजनीतिक दुर्भावना के कारण फंसाया जा रहा है, और एक व्यक्ति की शिकायत पर सरकार ने उन्हें पद से हटा दिया है। गौरतलब है कि पूर्व प्रमुख नंदन सिंह बिष्ट की शिकायत पर शासन ने 27 अक्तूबर 2014 को चमोली के तत्कालीन जिलाधिकारी को  इस मामले में जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद  मुख्य विकास अधिकारी ने 12 फरवरी 2015 को जिलाधिकारी को रिपोर्ट सौंपी थी।

 

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