अंकिता भंडारी हत्याकांड के अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं खारिज
नैनीताल। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिकाओं पर दो दिन चली लंबी सुनवाई के बाद तीनों अभियुक्तों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ साह की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। तीनों अभियुक्तों की ओर से अपना पक्ष रखते हुए बचाव में कई तर्क रखे जिन्हें कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया। मामले में कोटद्वार की तत्कालीन अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीना नेगी ने गत वर्ष 30 मई को तीनों अभियुक्तों को हत्या और साक्ष्य मिटाने के दोष में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस आदेश के खिलाफ उनकी ओर से उच्च न्यायालय में अपील दायर कर जमानत पर रिहा किए जाने की मांग की गई थी।
