अब बद्रीनाथ धाम में आवागमन के लिए अलग से नहीं लेनी होगी अनुमति
चमोली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में जनपद में चारधाम यात्रा को सुगम एवं व्यवस्थित बनाने के लिए जिलाप्रशासन द्वारा निवासरत स्थानीय नागरिकों तथा होटल व्यवसायियों के हितो को ध्यान में रखते हुये महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने अवगत कराया कि बद्रीनाथ, बामणी एवं माणा क्षेत्रों में निवासरत स्थानीय नागरिकों तथा होटल व्यवसायियों को बद्रीनाथ धाम में आवागमन के लिए अब पृथक अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे स्थानीय जनजीवन की गतिविधियां सुचारू बनी रहेंगी।
उपजिलाधिकारी चंद्रशेखर वशिष्ठ ने जानकारी दी कि पुलिस अधीक्षक, चमोली के आदेशों के अनुपालन में 12 अप्रैल 2026 से थाना बद्रीनाथ का विधिवत संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। थाना स्तर पर व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करते हुए कानून-व्यवस्था एवं यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है।थानाध्यक्ष बद्रीनाथ धाम की जांच आख्या के आधार पर यह निर्णय लिया गया है कि स्थानीय निवासियों एवं होटल व्यवसायियों के नियमित आवागमन पर किसी प्रकार की बाध्यता नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य चारधाम यात्रा को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं जनसहभागिता के साथ सफल बनाना है, जिसके लिए सभी विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाओं को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है।
