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क्लाउड किचन’’ के लिए पंजीकरण हुआ अनिवार्य

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देहरादून। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन ने प्रदेश भर में अनाधिकृत रूप से चल रहे ‘‘क्लाउड किचन’’ संचालकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसके तहत अब ‘‘क्लाउड किचन’’ के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से पंजीकरण अनिवार्य होगा। प्रशासन ने सभी ‘‘क्लाउड किचन’’ संचालकों को 15 सितंबर तक भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण में पंजीकरण कराने को कहा है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अपर आयुक्त ताजबर जग्गी ने बताया कि प्रदेश में चल रहे कई क्लाउड किचन मानकों की अनदेखी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए पंजीकरण और मानको का अनुपालन सुनिश्चित करने की तैयारी की जा रही है, ताकि उपभोक्ताओं को स्वच्छ भोजन मिल सके।

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