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निकाय चुनाव को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई

नैनीताल। उच्च न्यायालय ने राज्य में समय पर निकाय चुनाव न कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को नियत की है। जनहित याचिका में यह कहा गया कि नगर निकायों का कार्यकाल गत दिसम्बर माह में समाप्त हो गया है और जनवरी माह में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान शहरी विकास विभाग के सचिव ने न्यायालय में पेश होकर कहा था कि 6 माह के भीतर राज्य में नगर निकायों के चुनाव करा लिए जाएंगे। फिर अप्रैल में भी कहा गया कि चुनाव छह माह के भीतर करा लिए जाएंगे। उक्त याचिका में सुनवाई के बाद न्यायालय ने सचिव के बयान रिकॉर्ड पर लेते हुए छह माह के भीतर चुनाव कराने को कहा था। परन्तु अभी तक चुनाव नहीं कराए गए और प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया।

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