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मन्त्रिमण्डल की बैठक में 90 हजार करोड़ के बजट को मंजूरी दी

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समाचार इंडिया/देहरादून। राज्य मन्त्रिमण्डल की बैठक में  2024 – 25 के  90 हजार करोड़ के बजट को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही  बालश्रम, जाली करेंसी, मानव तस्करी पर गैंगेस्टर एक्ट लगाया जाएगा। इसके साथ ही मन्त्रिमण्डल ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत कला वर्ग के शिक्षकों के लिए बीएड की अनिवार्यता कर दी है। इसके अलावा मन्त्रिमण्डल ने जमरानी बांध और सौंग बांध परियोजना को राज्य कैबिनेट की मंजूरी दे दी है। मन्त्रिमण्डल ने ग्राम विकास अधिकारियों को छह महीने के बजाए दो महीने का सवैतनिक प्रशिक्षण देने का भी निर्णय लिया है।  ऊर्जा विभाग के वर्ष 2022 के लेखा विवरण विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दे दी है। मन्त्रिमण्डल ने आवास विभाग के अंतर्गत रेरा में दो संशोधनों को मंजूरी दे दी है। आवास विभाग में 5 हजार वर्ग मीटर से बड़े प्रोजेक्ट में बनने वाले ews कोटे के भवनों की जगह अब संबंधित प्राधिकरण में शेल्टर फण्ड कराया जा सकेगा।  जमा, अभी तक 5000 वर्ग मीटर से कम वालों को थी शेल्टर फण्ड जमा करने की सुविधा थी। आवास विभाग के अंतर्गत ews प्रोजेक्ट बनाने के लिए अब ऊंचाई पर कोई रोक नहीं होगी और लिफ्ट की अनिवार्य सुविधा मन्त्रिमण्डल के डिप्लोमा इंजीनियर्स के प्रमोशन को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों के अंतर्गत इंडस्ट्री के रजिस्ट्री में अब पहले पूरी स्टाम्प ड्यूटी  लेने पर मोहर लगा दी है।  इसके साथ ही  संगीत शिक्षकों को संगीत प्रभाकर डिग्री की अवधि 5 के बजाए 6 वर्ष करने पर भी मोहर लगा दी है। प्रदेश में एलटी शिक्षकों को पूरी सर्विस के दौरान एक बार अंतर मण्डलीय ट्रांसफर की मिलेगी सुविधा। शिक्षकों को यात्रा अवकाश देने के लिए वित्त एवं न्याय विभाग को परीक्षण हेतु भेजी जाएगी पत्रावली।विश्विद्यालय में कुलपति का पद रिक्त होने पर अब छह माह के लिए दूसरे विश्वविद्यालय के कुलपति को  अतिरिक्त चार्ज देने पर भी सहमति दे दी है।  मन्त्रिमण्डल ने नदियों के सरफेस वॉटर वाले क्षेत्र जहां से पेयजल का इस्तेमाल हो रहा है, वहां नदी के कैचमेन्ट एरिया में बोरिंग पर रोक लगा दिया है।  बदरीनाथ-केदारनाथ में निर्मित स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों में उपकरण जल्द क्रय करने के लिए टेंडर प्रक्रिया को भी मंजूरी दी गई।

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