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राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में लिए महत्वपूर्ण फैसले

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समाचार इंडिया/देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। प्रदेश में अब सभी के लिए मैरिज रजिस्ट्रेशन को जरूरी कर दिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में 30 प्रस्ताव रखे गए जिनमें से 26 प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में नई एमएसएमई नीति को मंजूरी दे दी गई है। पत्रकारों को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव एसएस संधु ने बताया कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय जल विद्युत नीति के तहत क्षेत्रीय विकास कोष बनाने पर मुहर लगा दी है। उन्होंने बताया कि प्रोजेक्ट की लागत का एक प्रतिशत उसी क्षेत्र के विकास में लगाया जाएगा। 12 प्रतिशत फ्री बिजली प्रदेश को मिलती थी अब उसके बजाय 13 फीसदी बिजली मिलेगी। जब तक भी प्रोजेक्ट चलेगा सरकार को मिलने वाली 1 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के बराबर की कीमत प्रभावितों को बांटी जाएगी। वहीं, सरकार 1 फीसदी अतिरिक्त अपनी तरफ से खर्च कर सकती है। नई एमएसएमई नीति को मंजूरी। पहले उत्तराखंड को 5 श्रेणी में बांटा गया था। अब इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। मंत्रिमंडल ने अब सभी धर्मों के लिए विवाह पंजीकरण को भी जरूरी कर दिया है। आनंद मैरिज एक्ट के तहत होने वाली शादियां भी इसमें शामिल की गई हैं। जिससे सिख भी रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। मंत्रिमंडल ने ड्रोन नीति 2023 को भी मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य में ड्रोन निर्माण और सर्विस को बढ़ावा मिलेगा। ड्रोन बनाने वालों को लीज रेंट में 75 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जाएगी, साथ ही ड्रोन स्कूल को एक करोड़ तक सब्सिडी मिलेगी।  मंत्रिमंडल ने मसूरी को तहसील का दर्जा देने पर भी मोहर लगा दी है।  मंत्रिमंडल ने प्रारम्भिक शिक्षा में पहली कक्षा में दाखिले के लिए छात्र की आयु दाखिला वर्ष में 1 अप्रैल को कम से कम 6 साल को अनिवार्य कर दिया है। बैठक में उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना निधि नियमावली में संशोधन को भी सहमति प्रदान कर दी है।  आयुष विभाग में लिपिकीय संवर्ग को मर्ज कर दिया है, इसके बाद उनका अब जिले से निदेशालय में तबादला हो सकेगा। पुलिस दूरसंचार विभाग में 8700 ग्रेड पे में दो पदों का सृजन किया गया। कुल 18 पद हैं। पीपीएस ऑफिसर के ढांचे में परिवर्तन किया गया। इसमें दो पद कम किए गए हैं। अब कुल 15 पद सृजित हैं। पशुपालन विभागर में कृत्रिम गर्भाधान का काम करने वालों को अब पहाड़ में प्रति केस 100 रुपये व मैदान में 80 रुपये मिलेंगे। अगले साल राष्ट्रीय खेलों को लेकर निर्णय जल्दी लेने के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हाई पावर कमेटी का गठन किया गया है।

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